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ज़ुल हिज्जा के शुरू के १० दिन में घर वालो के लिए नाखुन या बाल काटने के अहकाम

ro   

सवाल

जब मर्द ने कुर्बानी करनी हो तो क्या हमारी बीवी और बच्चों के लिए ज़ुल हिज्जा का चांद नज़र आने के बाद अपने बाल और नाखुन वगेरा कटने जैसी है?

अल्हम्दुलिल्लाह..

जी हां ऐसा करना जरूरी है. कुर्बानी करने वाला शक्स के लिए अपना बाल या नाकुन या जिस्म के किसी भी तरह से कुछ कहना हराम है और ये हुक्म सिर्फ कुर्बानी करने वाले के साथ खास है जो नई कुर्बानी करनी हो।

आप इस तफ़सील को यहाँ देख सकते हैं

शेख इब्न बाज़ रहिमहुल्लाहु ताला का कहना है,

और कुर्बानी करने वाले के अहल ओ अयाल पर कुछ नहीं, और उलमा ए करम के सही क़ौल के मुताबिक़ इन्हें बाल और नाखुन कटना मना नहीं किया जाएगा। बलके ये हुक्म तो सिर्फ कुर्बानी करने वाले के साथ खास है जिसने अपने माल में से कुर्बानी खरीदी है।

फतावा इस्लामिया, २/३१६.

और,

फतावा अल-लजनाह अल-दैइमा (११/३९७) के फतवे में है की,

जो शक्स कुर्बानी करना चाहे इस के हक में ये मशरू है के वो जुएल-हिज्जा का चांद नजर आने के बाद अपने बाल और नाखुन, अपने जिस्म के किसी हिस्से से कोई चीज ना ले (निकले), इस की दलील इमाम बुखारी रह. के अलावा मुहद्दिसीन की एक जमात की रिवायत करदा हदीस है:

उम्मे सलामा र.अ. बयान करती है के अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया, "जब तुम जुएल-हिज्जा का चांद देख लो और तुम मुझसे कोई एक कुर्बानी करने का इरादा रखते हो तो वो अपने बालू और नाखुन (के कटने) को रुक जाए।

सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर २७९१; साहिह मुस्लिम हदीस नंबर १९७७।

चाहे वो कुर्बानी खुद अपने हाथ से कहे कि यह फिर से ज़बाह करे और किसी को वकील बनाए, लेकिन जिसकी जानिब से जबाब किया जा रहा है उसके हक में मशरू नहीं, क्यों के इस में कोई चीज वारिद नहीं।

वल्लाहु आलम.

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